सिरोही | जिले में वर्तमान में लॉकडाउन की गाइडलाइन्स जारी है जो की समस्त प्रदेश में एक समान है वही साथ ही धारा 144 भी जिले में लागु है लेकिन इन विभिन्न गाइडलाइन्स के चलते कभी हम भ्रमित भी हो जाते है जैसा की 24 मई तक लॉकडाउन है उस बीच यह नई गाइडलाइन्स तो आपको बता दे की सरकार के आदेश अनुसार जिला कलेक्टर को कोरोना संक्रमण नियंत्रित करने के लिए नये नियम व आदेश जारी करने होते है |
– जैसा की स्पस्ट है लॉकडाउन 24 मई तक है तो हमें भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं है लॉकडाउन 24 तक ही रहेगा |
– कर्फ्यू के दिशा निर्देश के अंत में भी यह स्पस्ट लिखा हुआ है की पूर्व में विभिन्न दिनांक पर जारी आदेश वैसे ही लागु रहेंगे |
– कर्फ्यू / धारा 144 के अपने नियम है जिसमे एक स्थान पर 5 व्यक्ति से अधिक एकत्तरित नहीं हो सकते |
– वही लॉकडाउन के अंतर्गत परिस्थिति के अनुसार नियम बनाये जाते है |
– आज जारी 144 के आदेश के पश्चात लोगो में यह भ्रहम हो गया की कल से बाज़ार खुल रहे है बल्कि ऐसा कैसा हो सकता है जब लॉकडाउन के अंतर्गत अभी कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है |
धारा 144, कर्फ्यू यह सभी कानून के नियमो के अंतर्गत आते है जिसके अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशासन व पुलिस को यह शक्तिया सुनिश्चित की जाती है जिसके प्रयोग से वह कानून के दायरे में रहकर हालात को नियंत्रित करते है वह ऐसा न होने पर उसके मुताबित कार्यवाही कर सकते है और इसीलिए यह धाराए आदि आदेशित की जाती है |
लॉकडाउन पर अब तक कोई नया आदेश नहीं आया है, गहलोत सरकार इस पर सभा कर चुकी है वह उम्मीद कल की सभा के पश्चात नई गाइडलाइन्स/ आदेश जारी किया जाये, हालाँकि लॉकडाउन के फलस्वरुप जिले में नये पॉजिटिव केस में भारी कमी आई है लेकिन ब्लैक फंगस जैसे नये खतरे के कारण सरकार वर्तमान में जारी सक्ती को 31 मई तक बढ़ा सकती है, इस विषय पर जो भी जानकारी व नये आदेश होंगे वो हम इसी पोर्टल पर प्रकशित करेंगे अतः आप भ्रांतियों या कही सुनी बातो में ना आये और आबूटाइम्स को फॉलो करे |