राजस्थान | मॉडिफाइड गाइडलाइन्स 2.0 के आज कुछ और संसोधन किये गये है, प्रक्सषित संसोधन के अलावा बाकि सभी आदेश वहीं रहेंगे |
संसोधित गाइडलाइन्स में जारी रिहायते कुछ इस प्रकार है:-
1) शौपिंग मॉल खोलने की अनुमति (शर्तो के साथ)
2) रेस्टोरेंट: सोमवार से शनिवार सांय 4:00 बजे तक 50% प्रतिशत की क्षमता के साथ रेस्टोरेंट में बिठाकर खिलाना व Take-Away अनुमत किया गया है वही रात्री 10:00 बजे तक होम डिलीवरी अनुमत की गई है |
3) जिम व योग सेंटर भी सांय 4:00 बजे तक अनुमत किये गये है |
4) पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारक खुलेंगे |
5) शनिवार सांय 5:00 बजे से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा |
6) प्रतिदिन सांय 5:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा |
7) अनुमत व्यवसाय जो पहले शुक्रवार तक खुलने को अनुमत थे अब शनिवार भी खुलेंगे |
यह संसोधन बुधवार 16 जून से प्रभावी होंगे, विस्तृत जानकारी निम्न लिखित आदेशो में प्रकशित है :-