शीघ्र हो सकती है मामले में* एफआईआर दर्ज स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल के निर्देश पर निदेशक ने कलक्टर सिरोही से तलब की जांच रिपोर्ट उपखंड अधिकारी आबूपर्वत गौरव सैनी आईएएस ने प्रेषित की जांच रिपोर्ट होटल चंद्रावती पैलेस व बार को फर्जी प्रमाण पत्र से अनुचित लाभ पहुंचाने का मामला |
आबूरोड़। ग्राम पंचायत स्थित होटल बार को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर पालिका
क्षेत्र का किया प्रमाण पत्र जारी पार्षद कांतिलाल परिहार ने स्वायत्त शासन मंत्री को करवाया था मामले से अवगत बंद पडी शराब व बीयर बार को अध्यक्ष सिंदल ने फर्जी प्रमाण पत्र से करवाया था चालू नगरपालिका आबूरोड के अध्यक्ष सुरेश सिंदल पुत्र लक्ष्मणलाल सिंदल के विरूद्व की गई एक उच्च स्तरीय विभागीय जांच में सिंदल को अपने पद का दुरूपयोग करने एवं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में उपखंड अधिकारी आबूपर्वत गौरव सैनी आईएएस अधिकारी द्वारा जांच में दोषी करार बताया है।
नगरपालिका की नेता प्रतिपक्ष नरगिस कायमखानी ने बताया कि आबूरोड नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर होटल चंद्रावती स्थित चंद्रावती पैलेस होटल शराब व बीयर से सांठगांठ करने की जांच के
संबंध में नेता प्रतिपक्ष नरगिस कायमखानी के नेतृत्व में पार्षद कांतिलाल परिहार, मीनू सैनी, कमला पंजवानी, ब्लॉक उपाध्यक्ष राजेश परिहार, ब्लॉक सह सचिव दिलीप परवानी, पूर्व पार्षद शिवशंकर शर्मा आदि ने स्वायत्त शासन मंत्री शांतिकु मार धारीवाल से व्यक्तिगत मिलकर ज्ञापन सौपा था जिस पर मंत्री धारीवाल ने निदेशक स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को जिला स्तरीय अधिकारी से मामले की जांच कराने के निर्देश दिये थे।
मंत्री धारीवाल के निर्देशानुसार स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व संयुक्त सचिव ने जिला कलक्टर को पत्र लिखकर पार्षद कांतिलाल परिहार द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र-ज्ञापन में वर्णित तथ्यों के अनुक्रम में जांच करवाकर जांच रिपोर्ट तलब की थी जिस पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा माउँट आबू उपखंड अधिकारी से बिंदूवार तथ्यात्मक जांच करने के निर्देश दिये थे। निर्देशों की पालना में उपखंड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा अपने जांच रिर्पोर्ट पत्र क्रमांक 616 दिनांक 5 अगस्त 2020 के जरिये प्रेषित की जिसमें शिकायत-ज्ञापन के तथ्य सही पाते हुए पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल को दोषी पाया है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष नरगिस कायखानी ने यह भी बताया कि शीघ्र ही फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल के विरूद्व राज्य सरकार व निदेशालय स्वायत्त शासन
विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने की कार्यवाही की जा सकती है।
यह है मामला- नेता प्रतिपक्ष नरगिस कायमखानी ने मामले की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि लगभग दो वर्ष पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश से राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग से 500 मीटर की परिधि में आने वाली सभी शराब की दूकानों एवं शराब व बीयर बारों को बंद करवा दिया गया था जिसमें बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश में शिथिलता प्रदान की गई कि ऐसी शराब की दूकाने, शराब व बीयर बार जो कि नगरीय सीमा क्षेत्र से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग पर स्थित हो उसे संचालित किया जा सकता है। आबूरोड शहर के रीको क्षेत्र में स्थित होटल चंद्रावती पैलेस में संचालित शराब व बीयर बार भी माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित होने से बंद करवा दी गई थी और उक्त होटल व बार के संचालक किसी भी तरीके से उक्त बार को पुन: चालू करना चाहते थे जिस पर सुनियोजित तरीके से षडयंत्र रचकर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल पुत्र लक्ष्मण लाल सिंदल से मिली भगत व सांठगांठ कर एक अवैध व फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया।
उक्त जारी प्रमाण पत्र में पालिका अध्यक्ष श्री सुरेश सिंदल द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नगरपालिका के लेटर हेड पर श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी को अवगत कराया कि उक्त होटल चंद्रावती पैलेस नगरपालिका आबूरोड के रिकार्ड अनुसार वार्ड नंबर 18 में स्थित है। उक्त फर्जी एवं अवैध प्रमाण पत्र पर होटल चंद्रावती पैलेस के संचालकों द्वारा अपने होटल में संचालित बंद की गई शराब व बीयर बार को पुन: चालू कर दिया।
नेता प्रतिपक्ष नरगिस कायमखानी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त होटल के नगरपालिका सीमा क्षेत्र में स्थित होने की सत्यता के लिये ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार आरटीआई में आवेदन कर जानकारी मांगी गई तो ग्राम पंचायत सांतपुर के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया कि उक्त होटल चंद्रावती पैलेस व बार ग्राम पंचायत सांतपुर की सीमा क्षेत्र में है और ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 7 की सीमा में है। इसी क्रम में कार्यालय तहसील आबूरोड से भी आरटीआई में यही जानकारी चाहने पर श्रीमान तहसीलदार आबूरोड द्वारा पत्र क्रमांक 376 दिनांक 18 फरवरी 2019 को पटवारी भूअभिलेख सांतपुर की रिपोर्ट अग्रेसित की गई जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित रीको कार्यालय व होटल चंद्रावती पैलेस व बार ग्राम पंचायत सांतपुर के खसरा नंबरान 974 में स्थित है।
इसी क्रम में कार्यालय नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी से लिखित जानकारी मांगी गई कि उक्त होटल व बार नगरपालिका सीमा क्षेत्र में स्थित है या नही साथ ही इससे कितना नगरीय विकास कर वसूल किया गया है तो कार्यालय नगरपालिका मंडल आबूरोड के अधिशाषी अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 8686 दिनांक 1 फरवरी 2019 से अवगत कराया कि चंद्रावती पैलेस होटल व बार पालिका
रिकार्ड के अनुसार नगरपालिका सीमा क्षेत्र में बाहर स्थित है। साथ ही उक्त होटल व बार से कोई नगरीय विकास कर राशि वसूल नही की गई है इसी प्रकार वार्ड संख्या 18 के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित परीसिमन क्षेत्र का अध्ययन करने पर भी ज्ञात होता है कि उक्त बार व होटल
नगरपालिका सीमा क्षेत्र में स्थित है। प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित होटल चंद्रावती पैलेस व बार नगरपालिका सीमा क्षेत्र से बाहर स्थित है फिर भी पालिका अध्यक्ष श्री
सुरेश सिंदल पुत्र लक्ष्मणलाल सिंदल द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध व गैर कानूनी तरीके से फर्जी व झूठा प्रमाण पत्र-पत्र जारी किया और शराब व बीयर संचालक को अनुसूचित तरीके से लाभ पहुंचाया साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशो से बंद शराब व बीयर बार को अपने फर्जी प्रमाण पत्र से चालू करवाकर सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखाया।
यह है जांच रिपोर्ट-
उपखंड अधिकारी आबूपर्वत गौरव सैनी आईएएस द्वारा प्रेषित की गई फर्जी दस्तावेज तैयार करने की जांच रिपोर्ट में जांच विवरण निम्न प्रकार है
1. यह कि सुरेश सिंदल अध्यक्ष नगरपालिका आबूरोड द्वारा एक पत्र क्रमांक-एबीआर-एबयूएन 2017-08 दिनांक 6 अक्टूबर 2017 को जिला आबकारी अधिकारी सिरोही को लिखे पत्र में होटल चंद्रावती पैलेस के नगरपालिका आबूरोड के रेकर्ड अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 में होना बताया |
2. यह कि सरपंच ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा स्पे-1 दिनाक 9 जनवरी 2019 को जारी प्रमाण पत्र में होटल चंद्रावती पैलेस व बार को ग्राम पंचायत सांतपुर की सीमा क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 में होना बताया।
3. यह कि अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड द्वारा पत्रांक 8686 दिनांक 1 फरवरी 2019 में होटल चंद्रावती पैलेस व बार नगरपालिका रेकर्ड अनुसार नगरपालिका सीमा क्षेत्र से बाहर बताया।
4. इस प्रकार जारी प्रमाण पत्र पर शंकामुक्त स्थिति होने से इसकी सही रेकर्ड से जांच कर तहसीलदार आबूरोड से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार आबूरोड की रिपोर्ट अनुसार होटल चंद्रावती पैलेस व बार राष्टीय राजमार्ग के किनारे ग्राम पंचायत क्षेत्र सांतपुर में स्थित है जो राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 974 में स्थित है।
अत: रेकर्ड अनुसार सुरेश सिंदल अध्यक्ष नगरपालिका आबूरोड द्वारा पद का दुरूपयोग कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फर्जी पत्र लिखना उजागर होता है। वास्ते जांच रिर्पोट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई।
– लईक अहमद, आबूरोड |