आबूरोड। न्यायालय के आदेश पर पूर्व पालिका उपाध्यक्ष के विरूद्व अनियमितता का मामला शुक्रवार को शहर कोतवाली में दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार महावीर टॉकिज के समीप अंबिका कॉलोनी निवासी सलीम खान पुत्र खुदाबक्श ने उसके परिवाद में बताया कि क्षेत्र के ही रहवासी अर्जुन सिंह पुत्र रामदेव सिंह के पास अगस्त 2014 से 14 अक्टूबर 2014 तक नगरपालिका अध्यक्ष का अस्थायी चार्ज था। इस दौरान एसजीआरवाए योजना के तहत बीपीएल परिवारो की 20-20 महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड माउंट आबू में प्रशिक्षण करवाया गया था। इसका भुगतान करने की मांग विभाग द्वारा की जा रही थी।
तत्कालीन अध्यक्ष अश्विन गर्ग तीन माह के अवकाश पर होने के कारण अंतरिम व्यवस्था के तौर पर अध्यक्ष का कार्यभार अर्जुन सिंह के पास था। तत्कालीन अध्यक्ष ने 15 अक्टूबर 2014 को अवकाश के उपरांत कार्यभार ग्रहण कर लिया था। दिनांक 14 अक्टूबर 14 को अर्जुन सिंह ने पदीय हैसियत से बाहर जाकर 1 लाख 62 हजार 35 रूपयों का भुगतान 14 अक्टूबर 14 को कर दिया। अधिशासी अधिकारी सोहनलाल धानका के हस्ताक्षर भी पत्रावली पर कर किए गए। 14 अक्टूबर 2014 को सोहनलाल धानका नगरपालिका में कार्यरत नहीं थे। पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त परिवाद को धारा 409, 467, 468 व 471 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
संपादक
लैएक अहमद, आबूरोड