17/04/2015 सिरोही, जिला कलेक्टर वी.सरवन कुमार ने आज अपने कक्ष में प्रात: से ही काफी संख्या में नागरिकों की समस्याओं को सुना और निस्तारण योग्य मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये।
जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को संपर्क समाधान पोर्टल के लंबित प्रकरणों का निस्तारण 7 दिन में सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट ऑनलाईन दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। अतिरिक्त जिला कल€टर प्रहलाद सहाय नागा व उपखंड अधिकारी ओ.पी.विश्नोई मौजूद थे।
फोटो :- 1 जिला कलेक्टर अपने कक्ष में नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए।
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आवश्यक रूप से लागू
सिरोही 17 अप्रेल। राज्य सरकार द्वारा समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को पूर्णत: आवश्यक रूप से लागू किया गया है। इस योजना का प्रतिवर्ष एक मई से नवीनीकरण किया जाता है और राजस्थान एवं अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन में से निर्धारित 220 रूपये प्रीमियम एवं सेवाकर 31.72 रूपये कुल 251.72 रूपये कटौति की जाती है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उपनिदेशक ने आहरण एवं वितरण अधिकारियों से कहा है कि वे दुर्घटना बीमा योजना के प्रस्ताव समस्त कर्मचारियों से भरवाकर 30 जून तक एसआईपीएफ पोर्टल पर दर्ज करने की व्यवस्था करें और वेतन में कटौति पत्र संलग्न किया जाये। ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जिनका वेतन एक मई 2015 को आहरित नहीं किया जा रहा है। उन्हें निजी स्तर पर नियमानुसार ई -ग्रास के माध्यम से 31 मई तक राशि जमा कराना जरूरी है। यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं कार्मियों पर भी लागू है।
जिला कलेक्टर ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं
| April 18, 2015 |