राजस्थान | जिस तरह प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आ रहे है सरकार भी समय रहते सचेत होना चाहती है और इसके चलते गृह विभाग द्वारा गाइडलाइन्स जारी की गौ है जिनमे कुछ अहम इस प्रकार है :-
1) वैक्सीन के दोनों डोज़ अति आवश्यक कर दिया गया है
2) राजस्थान के बाहर से आने वाले व्यक्ति को डबल डोज़ सर्टिफिकेट अथवा 72 घंटे के भीतर की RT-PCR रिपोर्ट आनिवार्य होगा |
3) विवाह समारोह में 100 व्यक्ति सम्मलित होने की अनुमति होगी |
4) रात 11:00 से प्रातः 5:00 बजे तक रात्री कर्फ्यू रहेगा |
5) सभी सार्वजनिक समारोह / रैली / धरना आदि मौको पर 100 व्यक्ति ही अनुमत होंगे |