आबूरोड। जेएम कोर्ट के निर्देश पर होंडा शो रुम के पीछे आवासीय कॉलोनी में चल रहे गेस्ट हाउस को सीज किया गया। न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत गेस्ट हाउस को सीज करने की कार्यवाही शुरु की गई। क्षेत्र के लोगों की उपस्थिति में गेस्ट हाउस के मुख्य द्वार व वैकल्पिक द्वार को सीज किया गया। ताला लगाकर सील लगाई गई। करीब दो घंटे तक चली कार्यवाही के चलते रिपोर्ट तैयार की गई। रिपार्ट पर हस्ताक्षर करवाए गए। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने गेस्ट हाउस में अनैतिक कार्य को हवाला दिया।
न्यायालय द्वारा गेस्ट हाउस को बंद करवाने के आदेश पर प्रसन्नता व्यक्त की। गौरतलब है कि होंडा शो रुम के पीेछे आवासीय कॉलोनी में लंबे समय से आवासीय मकान में गेस्ट हाउस संचालन किया जा रहा था। इससे कॉलोनी के लोग द्वारा विरोध कर रहे थे। कॉलोनी के संजय कुमार ने वरदाराम के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया था। वर्ष 2006 में जरिया राजीनामा वाद डिग्री होने के उपरांत वरदाराम द्वारा भूखंड का भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने की कारवाई में लगा हुआ था। इसकी सूचना कॉलोनी के लोगो को लगी। इस पर वादी संजय कुमार ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने पूर्व में हुए राजीनामे व डिग्री का अवलोकन किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर विमल व्यास ने कॉलोनी में व्यवसायिक उपयोग होटल गेस्ट हाउस को वाणिज्य प्रयोग नहीं किया जाने को लेकर आदेश पारित किया। न्यायाधीश ने पालिका को आदेशित किया कि वह कॉलोनी में वाणिज्यिक परियोजना भू उपयोग परिवर्तन नहीं करें। साथ ही कोर्ट के नाजीर को कॉलोनी में संचालित गेस्ट हाउस को पुलिस बल के साथ बंद करवाने के आदेश थे।