राजस्थान | गृह विभाग ने जारी किए निर्देश प्रदेश में बाहर से आने वाले यात्रियों को आगमन से पूर्व वेब पोटर्ल पर सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य |
राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी में संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार व बढ़ते हुए प्रकोप की शृंखला को रोकने एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से राजस्थान में बाहर से आने वाले लोगों को राजस्थान सरकार द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर सभी सूचनाएं अपलोड करनी होंगी।
गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अभय कुमार ने बताया कि वेब पोर्टल के इस लिंक पर > emitra.rajasthan.gov.in पर लिंक कर आगमन से पूर्व वेब पोर्टल पर मांगी गई सभी सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य होगा। |
उन्होंने बताया कि राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जाँच रिपोर्ट इस पोर्टल पर सभी वांछित सूचनाओं के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी।
जिला प्रशासन तथा विभागीय अधिकारी इस पोर्टल के माध्यम से अपने जिलों में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर पायेंगे जिससे की बाहर से आने वाले व्यक्तियों को ब्यौरा उसनके पास उपलब्ध रहेगा |