शमशान मार्ग पर हिन्दू संस्कृति के विरूद शव बदलने के स्थान के समीप शराब का केबीन जनविरोध के बाद भी नही हटाने के विरोध में आबकारी निरक्षक की शव यात्रा एवं पिंडदान कर विरोध प्रर्दशन किया
स्थानिय विभिन्न सामाजिक संगठनो ,नगरपालिका पार्षदो एवं अन्य संगठनों द्वारा जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत तहसीलदार जी , जिला आबकारी अधिकारी एवं समस्त प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन की हटधर्मिता के चलते पूर्व में उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा बंद कराये गये शराब केबीन को शमशान मार्ग पर हिन्दू संस्कृति के विद्धध शव बदलने के स्थान के समीप गैर मुम्कीन चाह कुॅऐ की भूमि पर पुनः शराब का केबीन जन विरोध के बाद भी लगा दिया गया ।
शराब केबीन को शमशान मार्ग पर से हटाने को लेकर सामाजिक संगठनो ,नगरपालिका पार्षदो के ज्ञापन के बावजुद आज दिनांक तक नही हटाने के विरोध में शोर्यजागृति सेना आबूरोड एवं जनप्रतिनिधिओ द्वारा आज दिनांक 11.06.2017 को स्थानीय तहसील कार्यालय पर प्रर्दशन कर स्थानीय आबकारी निरक्षक की शव यात्रा एवं पिंडदान कर इस ज्ञापन के माध्यम से आपको सुचित किया जाता है कि अगर अतिशीघ्र निम्नलिखित मांगो को नही मान उक्त केबीन नही हटाया गया तो हमें मजबूरन नगरपालिका पार्षदो एवं अन्य संगठनों व जनप्रतिनिधियो के साथ आगामी दिनोमे उग्र प्रदर्शन किया जाये गा जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशाशन की होगी ।
मुख्य मांगे:-
1. उक्त शराब का केबीन गैर मुम्कीन चाह कुॅऐ की भूमि पर रखा गया जो नियम विरूद है जिसे उपखण्ड अधिकरी व तहसीलदार तुरन्त प्रभाव से हटा सकते है अतः हटाया जाये ।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायलय व उच्च न्यायलय जोधपूर के निर्देशो की नदी , नाले, बांध , नाडी के बहाव क्षेत्र में कोई भी रहवास, कार्य , व्यवसाय, निर्माण की रोक के बावजूद आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार द्वारा आदेशो की पालना नही की जा रही है अतः शीध्र न्यायालय के निर्देशो के अनुरूप नदी बहाव क्षेत्र से उक्त व्यवसायिक केबीन को हटाया जाये।
3. उक्त शराब काकेबीन बिना किसी सक्षम स्वीकृति के साॅतपुर हलका पटवार की गैर मुम्कीन चाह कुॅऐ की भूमि पर रखा गया जो भूलेखाकार व पटवारी की रिर्पोट से स्पष्ट है (प्रति संलग्न है) ैफिर भी प्रशासन द्वारा नही हटवाया जा रहा है प्रशासन व शराबमाफिया की मिली-भगत को दर्शाता है अतःशीध्र केबीन को हटाया जाये।
4. उक्त शराब का केबीन सरकारी मोर्चरी की 200 मीटर की परिधि में है फिर भी आबकारी निरीक्षक द्वारा नियम विरूद स्वीकृति दी गयी आबकारी निरीक्षक के विरूद जाॅच के आदेश प्रदान किये जाये ।
5. उक्त शराब के केबीन के लिये नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी द्वारा दिनाक 11.05.2017 को जारी प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न है) की उक्त सातपूर हल्के के खसरे वार्ड संख्या चार में स्थित है पर वार्ड संख्या चार की आपत्ति के बाद पुनः नया प्रमाण पत्र जारी कर मानपूर की वार्ड नम्बर तीन की सीमा बताने के मामले में समिति गठित कर प्रमाण पत्र की जाॅच कर अधिशासी के विरूद जाॅच के निर्देश प्रदान किये जाये ।