सिरोही | जिले में पिछले कुछ दिनों में नये कोरोना संक्रमितो में भारी उछाल आया है जिसके चलते पिछले हफ्ते राजस्थान में प्रवेश के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया था तो वही सिरोही प्रशासन ने राजस्थान गृह विभाग से जारी गाइडलाइन्स की पालना करते हुए जिले के लिए होली के मद्देनज़र दिशा निर्देश जारी किये है :-
1) रात्रि 10:00 बजे तक जिले में बाज़ार बंद करने के अद्देश है |
2) मास्क न पहन्ने पर रूपये 500 तक का जुर्माना भरना होगा |
3) विवाह समारोह में 200 से अधिक व्यक्ति पर रोक |
4) अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति पर रोक |
5) अन्य सार्वजानिक व राजनीतिक कार्यक्रमों में भी अधिकतम 200 व्यक्ति ही हो सकेंगे, कार्यक्रम के लिए पहले देनी होगी सुचना |
6) चिकत्सा, शिक्षण संस्था, राजकीय कार्यालय आदि को इन आदेश से मुक्त रखा गया है |
28 व 29 मार्च को होली पर किसी भी तरह के सार्वजानिक कार्यक्रम पर पुर्णतः प्रतिबंध रहेगा :-
जारी आदेश में किया गया संसोधन